गुरुवार, 7 जनवरी 2016

सुकन्या समृद्धि योजना, sukanya yojana in hindi

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अपनी बजट स्पीच में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कन्या के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि खाते की बात रखी थी जिसके तहत कन्याओं के भविष्य को सुरक्षा देने हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल किया गया |

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुकन्या समृद्धि खाता की घोषणा 2 दिसम्बर 2014 को की गई | जिसमे मुख्यतः ब्याज एवं टैक्स संबंधी लाभ दिए जायेंगे |

सुकन्या समृद्धि खाता योजना में कौन अपना खाता खोल सकता हैं ?




सुकन्या समृद्धि खाता कन्या के जन्म से 10 वर्ष तक की आयु में खोला जा सकता हैं जब तक कन्या के माता पिता या अन्य क़ानूनी अभिभावक खाते की देख रेख कर सकते हैं |10 वर्ष की आयु की बाद कन्या स्वयम अपने खाते के लिए उत्तरदायी बनेंगी |




                                            




सुकन्या समृद्धि खाता योजना में कितने खाते खोलने की अनुमति हैं ?

•साथ ही सुकन्या समृद्धि खाते के तहत कन्या के नाम से केवल एक ही अकाउंट खोले जाने की अनुमति हैं |

•कन्या के माता पिता या अन्य क़ानूनी अभिभावक योजना के तहत अधिकतम दो अकाउंट खोल सकते हैं |

•अगर माता के प्रथम प्रसव के दौरान एक कन्या हैं और द्वितीय प्रसव से दो अर्थात जुड़वाँ कन्या का जन्म होता हैं तब वे योजना के तहत तीसरा अकाउंट खोल सकते हैं | इस स्थिति में कन्या के अभिभावक को मेडिकल प्रमाणपत्र देना होगा



सुकन्या समृद्धि खाता के तहत अकाउंट खोलने हेतु जरुरी दस्तावेज :

•बेटी का जन्म प्रमाणपत्र

•डिपोजिटर परिचय पत्र

•डिपोजिटर एड्रेस प्रूफ



सुकन्या समृद्धि खाता योजना के नियम एवम लाभ :

•सुकन्या समृद्धि खाता के तहत अकाउंट खोलने के लिए डिपोजिटर को 1000/ की न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य हैं |

•एक साल में सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम 1000/ रुपये से अधिकतम 1, 50,000/ रूपये तक जमा किये जा सकते हैं |

•अगर वर्ष के अंत तक कूल राशि 1000/ रुपये ही प्राप्त की गई तब उस खाते को निष्क्रिय माना जायेगा जिस पर दंड स्वरूप 50/ रूपये प्रति निष्क्रिय साल लगाया जायेगा |

•सुकन्या समृद्धि खाता के तहत खोले गए अकाउंट में पैसा नगद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट किसी भी तरीके से जमा कराया जा सकता हैं | चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट पोस्टमास्टर या ब्रांच के नाम से बनाये जा सकते हैं |



सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लाभ :
सुकन्या समृद्धि खाता के तहत खोले गए अकाउंट पर दिया जाने वाला ब्याज सरकार द्वारा प्रति वर्ष बजट के अंतर्गत तय किया जायेगा | अभी 2014-15 में यह ब्याज दर 9.1% तय की गई हैं | यह ब्याज चक्रवर्ती ब्याज के रूप में पॉलिसी के पूरा होने की अवधि 14 वर्षों तक लगता रहेगा जिसकी दरे प्रति वर्ष बदलती रहेंगी |
सुकन्या समृद्धि खाते में रुपये खोले जाने के 14 वर्षो तक जमा किये जा सकते हैं एवम इस खाते को चालू रखने की अवधि 21 वर्ष अथवा कन्या के विवाह तक तय की गई हैं |
सुकन्या समृद्धि खाते के लिए विशेष पासबुक तैयार की गई हैं जिसमे कन्या की जन्म दिनांक, अकाउंट खोलने की दिनांक, अकाउंट नंबर, डिपोजिटर का नाम, पता एवम् जमा की जाने वाली कूल राशि |
सुकन्या समृद्धि खाते के अंतर्गत दी जाने वाली अन्य सुविधा :
अकाउंट को किसी भी शरह, किसी भी अन्य ब्रांच में ट्रान्सफर किया जा सकता हैं जहाँ भी कन्या को सुविधा हो |
विकट परिस्थिती जैसे कन्या की मृत्यु अथवा किसी प्राण घातक समस्या में अकाउंट बंद करने अथवा समय से पूर्व पैसा निकलने की अनुमति हैं | जिसके लिए प्रमाण देना आवश्यक हैं |
क्रेडिट के रूप मे अकाउंट से 50 % राशि निकाली जा सकती हैं लेकिन यह राशि कन्या की किसी जरूरत जैसे उच्च शिक्षा अथवा शादी आदि से संबंधी होना चाहिए
अगर कन्या का विवाह 18 से 21 वर्ष की अवधि में किया जायेगा तब यह अकाउंट बंद कर दिया जायेगा | अर्थात कन्या की शादी के बाद अकाउंट बंद कर दिया जायेगा |

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